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Ballia: ब्रांच मैनेजर ने लगाया 13.63 लाख के धोखाधड़ी का आरोप, FIR दर्ज

15 December, 2025
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Ballia: ब्रांच मैनेजर ने लगाया 13.63 लाख के धोखाधड़ी का आरोप, FIR दर्ज 

बलिया। एबीआईएस एक्पोर्टस (इण्डिया) प्रा०लि० कम्पनी के ब्रांच मैनेजर ने अनुबंध के आधार पर मुर्गी के वच्चे, दाना तथा दवाइयाँ नही देने और कम्पनी को 13.63 लाख रुपए नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए भीमपुरा थाने में भीमपुरा थाना क्षेत्र के अब्दुलपुर मदारी निवासी पवन कुमार सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कराया है।

थाने पर दिये तहरीर में कंपनी के ब्रांच मैनेजर अयोध्या जिले के तारुन थाना क्षेत्र के बालापुर निवासी विनोद कुमार ने बताया कि एबीआईएस एक्पोर्टस (इण्डिया) प्रा०लि० कम्पनी  द्वारा अनुबन्ध के आधार पर पवन कुमार सिंह  द्वारा 8-10-2025 को   मुर्गी के वच्चे, दाना तथा दवाइयाँ के लिये अनुबन्ध किया गया।

अनुवंन्ध के तहद-35 से 40 दिन के भीतर बच्चे, दाना तथा दवाइयां तैयार कर कम्पनी को लौटा जाना था। परन्तु  पवन कुमार सिंह ने आर्थिक हानि पहुचाने के उद्देश्य से उक्त तैयार मुर्गी जिसकी किमत लगभग तेरह लाख तिरसठ हजार तीन सौ उन्हत्तर रुपए 97 पैसा है। किसी प्रावेट खरीददार को बेच दिया।

 जो पैसा मिला, उसको अपने पास रख लिया और मांगने पर नही दे रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 316(2) के तहत 15 दिसम्बर को प्राथमिकी दर्ज कर लिया है।

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