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MBBS दाखिले में फर्जीवाड़ा: बलिया में चार पर FIR दर्ज

06 September, 2025
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MBBS दाखिले में फर्जीवाड़ा:  बलिया में चार पर FIR दर्ज
बलिया। यूपी नीट यूजी काउंसिलिंग 2025 के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित उपश्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश लेने के लिये लगाए चार अभ्यर्थियों के गए प्रमाण पत्र सत्यापन में फर्जी पाए गए हैं। इसके बाद तहसीलदार अतुल हर्ष ने कोतवाली थाने में चारों अभ्यर्थियों पर प्राथमिक की दर्ज कराई है।
कोतवाली पुलिस को दिए गए तहरीर में तहसीलदार बलिया अतुल हर्ष ने बताया है कि महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के 27.08.2025 के अन्तर्गत यूपी नीट यूजी 2025 की प्रथम चक्र की काउंसिलिग के माध्यम से आवंटन के उपरान्त अभ्यर्थी विवेक ठाकुर पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी ग्राम पखनपुरा पोस्ट अख्तियारपुर  बलिया ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र संख्या-128/रास-2, दिनांक 02.07.2025, सुमित कुमार पुत्र विपिन राय ग्राम बीबीपुर पोस्ट बढ़वलिया ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र संख्या 138/रास-2 दिनांक 05.07.2025, ख्याति गुप्ता 3 राजीव कुमार ग्राम नगवा पोस्ट अख्तियारपुर ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र संख्या- 112/रास-2 दिनांक 30.06.2025, आशुतोष कुमार पुत्र उपेंद्र कुमार ग्राम फिरोजपुर पोस्ट चित्र बड़ागांव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र संख्या- 127/रास-2 दिनांक 07.07.2025 का सत्यापन कराये जाने के निर्देश दिये। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र का सत्यापन किये जाने के लिये जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (वि/रा)  की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जाँच कमेटी गठित की गयी। जांच कमेटी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद  01.09.2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। जिसमे  विवेक ठाकुर, सुमित कुमार, ख्याति गुप्ता व आशुतोष कुमार द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र प्रमाण पत्र फर्जी एवं कूटरचित पाया गया है। जिसे जिलाधिकारी कार्यालय बलिया से निर्गत नहीं किया गया है। साथ ही प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर भी फर्जी एवं कूट रचित पायी गयी है। जिसके बाद  जिलाधिकारी  04.09.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के आदेश दिये। तहसीलदार सदर अतुल हर्ष के तारीख पर कोतवाली पुलिस ने चारों अभ्यर्थियों पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 319(2), 318 (4), 338, 336 (4), 340(2) के तहत प्राथमिकी की दर्ज कर लिया है।

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